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महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

PARUL | 19 मार्च 2024 at 2:27 pm

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HNN/हमीरपुर

जिला हमीरपुर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव महाजन की अदालत ने महिला से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस साल के कठोर कारावास सहित 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

दोषी की पहचान राजवीर सिंह निवासी सिंगोटी, डाकघर राथ, तहसील बेहड़ी जिला बांस बरेली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, मामला 18 जून 2022 का है। जब रात को करीब साढ़े आठ बजे आरोपी ने गांव समताना में महिला को रुपये देने का बहाना बनाकर अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस थाना बड़सर में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत में 20 गवाहों के बयान दर्ज किए। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।

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