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भवारना में फर्जी कृषि प्रमाणपत्र के आधार पर गैर-हिमाचली के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री, जांच के आदेश

PARUL | 13 सितंबर 2024 at 2:17 pm

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HNN/कांगड़ा

कांगड़ा जिला के पालमपुर उपमंडल के भवारना में बाहरी राज्य के एक विशेष समुदाय के व्यक्ति के नाम पर फर्जी कृषि प्रमाणपत्र के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। यह रजिस्ट्री एक हिमाचली व्यक्ति के नाम पर बने फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए हुई है, जिसमें जमीन खरीदने वाले को उसका बेटा बताया गया है।

जानकारी के अनुसार भवारना में एक विशेष समुदाय का गैर-हिमाचली व्यक्ति कई वर्षों से रह रहा है और उसने धारा 118 की अनुमति के बिना ही जमीन खरीद ली। इस प्रक्रिया में एक फर्जी कृषि प्रमाणपत्र का इस्तेमाल किया गया, जिसमें चौकी खलेठ के रहने वाले विशेष समुदाय के व्यक्ति अनवर मोहम्मद को जमीन खरीदने वाले का पिता बताया गया, लेकिन अनवर मोहम्मद की केवल दो बेटियां हैं और उनका कोई बेटा नहीं है, जिससे स्पष्ट होता है कि यह प्रमाणपत्र फर्जी है।

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मामले का खुलासा होते ही एसडीएम पालमपुर नेत्रा मैती ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर अगली कार्रवाई के लिए मामला उपायुक्त कांगड़ा को भेजा जाएगा। भवारना के नायब तहसीलदार संजीव कुमार ने बताया कि जमीन की यह रजिस्ट्री कृषि प्रमाणपत्र के आधार पर ही की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि संबंधित पटवारी ने बिना जांचे यह प्रमाणपत्र कैसे बना दिया और किसी राजस्व अधिकारी ने भी इसे देखना क्यों जरूरी नहीं समझा

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