HNN/मंडी
जिला मंडी में विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को एक साल के कठोर कारावास सहित 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह से सात दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक, मामला 6 अप्रैल 2020 का है। जब 16 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी उसके साथ दुर्व्यवहार और गाली-गलौज करता है। उसने बताया कि आरोपी ने कुछ फोटोग्राफ्स को आपत्तिजनक फोटो में बदल लिया था और पीड़िता को फोटो वायरल करने की धमकी देता था।
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आरोपी ने एक दिन पीड़िता को फोटो डिलीट करने के लिए मिलने को कहा। जब पीड़िता उससे मिलने गई तो आरोपी ने उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न किया। जिसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर सुंदरनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगामी कार्यवाही शुरू की। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया।
अदालत में मामले की पैरवी लोक अभियोजक नितिन शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।
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