HNN/ धर्मशाला
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल शर्मा फास्ट ट्रेक पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के साधारण कारावास सहित 10 हजार रुपए की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा पीड़िता को एक लाख का मुआवजा देने के निर्देश भी जारी हुए है।
दरअसल, आरोपी पीड़िता को वर्ष 2020 में स्कूल के बाहर मिला था, जहां पर आरोपी ने पीड़िता को अपना फोन नंबर दिया। आरोपी पीड़िता के साथ डेढ़ वर्ष तक बात करता रहा। जिसके बाद 28 अप्रैल को को आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ किराए के कमरे में जबरदस्ती दुष्कर्म किया।
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वहीं वर्ष 2021 में देहरा थाना में पीड़िता की माँ ने शिकायत दी थी कि उनकी बेटी बिना कुछ बताए कहीं चली गई है। जिसके बाद उसकी काफी तलाश की गई तो वह एक किराए के कमरे में मिली। इसके बाद नाबालिग लड़की ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। जिसके बाद इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। इस केस में 24 गवाहों को पेश किया गया। दोष सिद्ध होने पर दोषी को उक्त सजा सुनाई गई।
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