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नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को बीस-बीस साल का कठोर कारावास

HNN/ मंडी

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोनों ही दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने दोनों आरोपियों को 1,64,000 रुपये जुर्माने अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 2017 का है जब एक महिला और युवक नाबालिग लड़की को अपहरण कर ले गए थे यहाँ आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और चालान कोर्ट में पेश किया।

विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने नाबालिग का अपहरण करके उससे दुष्कर्म का अभियोग साबित होने पर जिला कांगड़ा की बैजनाथ तहसील के बुहली कुदैल (कृष्णनगर डिब्रु महादेव) गांव निवासी राकेश कुमार उर्फ रिंकू को भादंसं की धारा 376 (2) और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत बीस-बीस साल के कठोर कारावास और पचास-पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

इसी मामले में जिला कुल्लू के नंगा बाग निवासी रूपा देवी के खिलाफ भादंसं की धारा 376 (2), 363, 366-ए, 120-बी और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत क्रमश: बीस साल, पांच साल, सात साल, बीस साल और बीस साल के कठोर कारावास और बीस हजार, दो-दो हजार और बीस-बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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