HNN/सोलन
जिला सोलन में अतिरिक्त मुख्य दंडाधिकारी कसौली प्रशांत नेगी की अदालत ने नशा तस्करी मामले में दोषी को एक माह का कारावास और 2000 रुपये की सजा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी की पहचान हरीश निवासी गांव कन्हेची डाकघर शोघी तहसील व जिला शिमला के रूप में हुई है। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी विकास शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि 1 जून 2020 को दोपहर करीब 3ः00 बजे पुलिस थाना धर्मपुर की टीम गश्त पर मौजूद थी।
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इस दौरान कसौली चौक धर्मपुर में दोषी को 240 ग्राम भुक्की के साथ पकडा था। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने मामले में कुल 11 गवाहों से पूछताछ की। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सजा सुनाई गई
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