Himachalnow / ऊना / वीरेंद्र बन्याल
शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर मांगे दो सप्ताह के भीतर सुझाव और आपत्तियां
बंगाणा नगर पंचायत के सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी
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हिमाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग ने नगर पंचायत बंगाणा की सीमाओं के विस्तार को लेकर एक नई अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना आम जनता की जानकारी के लिए राज्य के ई-गजट में प्रकाशित कर दी गई है। प्रस्तावित योजना के तहत पटवार वृत्त बंगाणा के महाल रिट सतरूखा में स्थित हटली केसरू पंचायत के एक हिस्से को नगर पंचायत बंगाणा में सम्मिलित किया जाना है।
626 खसरे होंगे शामिल, प्रभावित लोगों से मांगी राय
इस सीमा विस्तार प्रस्ताव में हटली केसरू पंचायत के कुल 626 खसरे शामिल किए जाने की बात कही गई है। जिला प्रशासन के अनुसार, यदि इस प्रस्ताव से किसी व्यक्ति, स्थानीय निवासी या अन्य हितधारक को कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति या सुझाव निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं।
दो सप्ताह में भेजें लिखित आपत्तियां
अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि कोई भी आपत्ति अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर उपायुक्त ऊना के माध्यम से प्रधान सचिव (शहरी विकास) को भेजी जा सकती है। तय समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। सरकार सभी प्राप्त आपत्तियों पर नियमानुसार समीक्षा करेगी।
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