धार्मिक स्थानों पर भीड़ नियंत्रण को डीसी ने जारी किए दिशा-निर्देश

BySAPNA THAKUR

Aug 13, 2021

HNN/ ऊना वीरेंद्र बन्याल

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ऊना जिला के सभी धार्मिक स्थानों के प्रबंधक, प्रबंधन कमेटी, पुजारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला में कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कोराना मामलों में वृद्धि दर को रोकने के लिए सावन के महीने और एकादशी के अवसर पर सभी धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की भीड़ पर नियंत्रण रखें।

उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक स्थानों पर मास्क, सामाजिक दूरी व सैनिटाईंजर का उपयोग एवं कोविड-19 उचित व्यवहार संबंधित शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंन कहा कि शर्तों की अनुपालना के लिए आप अपने स्तर पर सेवादारों की व्यवस्था करें। राघव शर्मा ने कहा कि आयोजन हेतु संबंधित उपमंडलाधिकारी की अनुमति से आंतरिक निर्मित भवन अथवा बंद हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता या अधिकतम 200 व्यक्ति तक उपस्थित रह सकेगें।

ऐसे सभी स्थानों पर फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि खुले स्थान या मैदान की 50 प्रतिशत क्षमता की अधिकतम सीमा तक व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें। सभी धार्मिक स्थान केवल दर्शन के लिए ही खुल सकेंगे। कीर्तन, भजन, जागरण या जगराता तथा लंगर व भंडारे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगें।

उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध होगा तथा सभी उपमंडलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कानूनी कारवाई करने हेतु अधिकृत होंगे।


Notice: Undefined index: results in /home/u178909573/domains/himachalnownews.com/public_html/wp-content/themes/newsup/functions.php on line 282
The short URL is: