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धारा-144 सीआरपीसी के तहत ज़िला दंडाधिकारी ने जारी किए आदेश, कहा…

PRIYANKA THAKUR | 1 दिसंबर 2022 at 2:48 pm

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8 दिसंबर को मतगणना केंद्र परिसर के बाहर लोगों के इकट्ठा होने पर रहेगी पूर्ण पाबंदी

HNN / चंबा

ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने धारा-144 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 दिसंबर को मतगणना वाले दिन राजकीय सहस्राब्दी मिलेनियम बहुतकनीकी संस्थान सरोल के लिंक रोड से बहुतकनीकी संस्थान तक वाहनों की आवाजाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतगणना केंद्र परिसर के 100 मीटर की परिधि के भीतर लोगों के इकट्ठा होने पर भी पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी।

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ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में ये भी कहा गया है कि विधानसभा निर्वाचन-2022 के तहत 8 दिसंबर 2022 को पांच विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना का कार्य राजकीय सहस्राब्दी बहुतकनीकी संस्थान सरोल में किया जाएगा। चुनाव परिणाम घोषित होने की अपेक्षा के लिए भारी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से वाहनों के परिचालन और कानून एवं व्यवस्था में समस्या पैदा कर सकती है।

किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना करने के उद्देश्य से 8 दिसंबर को राजकीय सहस्राब्दी मिलेनियम बहुतकनीकी संस्थान सरोल के लिंक रोड से बहुतकनीकी संस्थान तक सुबह 6 बजे से लेकर मतगणना समाप्ति तक वाहनों की आवाजाही को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कोविड संशोधित बोर्ड निर्देशों- 2022 की अनुपालना में मतगणना परिसर के बाहर लोगों के इकट्ठा होने पर भी पाबंदी रहेगी।

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