HNN/ मंडी
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने आरोपी को जहां 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है तो वही उसे जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी अमर सिंह को यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट मंडी की अदालत ने सुनाई है।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना गोहर में 11 अगस्त 2020 को बयान दर्ज करवाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को अमर सिंह शादी का झांसा देकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया। जिसके बाद मामला कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 28 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए जिसमें अमर सिंह को दोषी पाया गया।
लिहाज़ा अदालत ने धारा 376(2) के अंतर्गत 20 साल कारावास और 20,000 रुपये जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत 20 साल कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषी की ओर से जुर्माना राशि निश्चित अवधि में अदा न करने पर उसे छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।