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टावर की बैटरी चोरी करने पर दोषियों को तीन साल की सजा

By PARUL Published: 20 Mar 2024, 2:24 PM | Updated: 20 Mar 2024, 2:30 PM 1 min read

HNN/ऊना

ऊना की अदालत ने मोबाइल टावर की बैटरी चोरी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना न देने की सूरत एक माह का अतिरिक्त कारावास ने बताया कि हरोली पुलिस थाना में दी शिकायत में पंकज निवासी मंदली, बंगाणा ने बताया कि 27 जून 2023 की शाम को अपने साथी सुशील के साथ पूवोबाल मोबाइल टावर पर मौजूद था, तो पाया कि तीन युवक टावर से बैटरी चोरी कर छोटे हाथी में लोड कर रहे थे।

इतना ही नहीं टावर के साथ कमरे से भी बैटरियां चुराकर गोंदपुर बैरियर की तरफ भाग गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम गोंदपुर बैरियर पहुंची, जहां पर पुलिस ने छोटे हाथी को काबू कर लिया, लेकिन तीनों युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने छोटे हाथी से 39 बैटरी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

13 जुलाई को पुलिस ने चोरी मामले में संलिप्त पंजाब के फगवाड़ा निवासी बबलू को उसी के गांव से गिरफ्तार किया, जिसकी पूछताछ के दूसरे आरोपी अभिषेक निवासी मोगा, पंजाब को घर से गिरफ्तार किया गया। जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इस केस में कुल 11 गवाह पेश किए गए। ऊना की अदालत ने दोनों आरोपियों बबलू व अभिषेक को दोषी करार देते हुए धारा 357 के तहत 3 वर्ष की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। वहीं धारा 480 के तहत तीन वर्ष की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। सहायक जिला न्यायवादी मनीषा ने बताया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।