लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

टावर की बैटरी चोरी करने पर दोषियों को तीन साल की सजा

PARUL | 20 मार्च 2024 at 2:24 pm

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN/ऊना

ऊना की अदालत ने मोबाइल टावर की बैटरी चोरी के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना न देने की सूरत एक माह का अतिरिक्त कारावास ने बताया कि हरोली पुलिस थाना में दी शिकायत में पंकज निवासी मंदली, बंगाणा ने बताया कि 27 जून 2023 की शाम को अपने साथी सुशील के साथ पूवोबाल मोबाइल टावर पर मौजूद था, तो पाया कि तीन युवक टावर से बैटरी चोरी कर छोटे हाथी में लोड कर रहे थे।

इतना ही नहीं टावर के साथ कमरे से भी बैटरियां चुराकर गोंदपुर बैरियर की तरफ भाग गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम गोंदपुर बैरियर पहुंची, जहां पर पुलिस ने छोटे हाथी को काबू कर लिया, लेकिन तीनों युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने छोटे हाथी से 39 बैटरी कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

13 जुलाई को पुलिस ने चोरी मामले में संलिप्त पंजाब के फगवाड़ा निवासी बबलू को उसी के गांव से गिरफ्तार किया, जिसकी पूछताछ के दूसरे आरोपी अभिषेक निवासी मोगा, पंजाब को घर से गिरफ्तार किया गया। जबकि तीसरा आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। इस केस में कुल 11 गवाह पेश किए गए। ऊना की अदालत ने दोनों आरोपियों बबलू व अभिषेक को दोषी करार देते हुए धारा 357 के तहत 3 वर्ष की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। वहीं धारा 480 के तहत तीन वर्ष की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। सहायक जिला न्यायवादी मनीषा ने बताया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]