HNN/ नाहन
जिला सिरमौर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 8 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं आरोपी को 25000 रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा जिला सिरमौर के (फास्ट ट्रेक कोर्ट) विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत ने सुनाई है। विशेष अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।
मामले में जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि आरोपी विक्रम उर्फ विक्की निवासी अंबीवाला डाकघर गोरखुवाला तहसील पांवटा साहिब ने नाबालिग से ट्रक में दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी नाबालिग को एक सुनसान जगह पर छोड़ गया और मौके से फरार हो गया।
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जब पीड़िता की मां को इस बाबत पता चला तो उसने आरोपी के विरुद्ध 22 जुलाई 2017 को शिकायत दर्ज करवाई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। मामले में पूरी छानबीन करने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया।
केस के ट्रायल के दौरान 15 गवाहों का परीक्षण करवाया गया। साथ ही जांच एजेंसी को डीएनए से वैज्ञानिक साक्ष्य भी मिले। अदालत ने सभी साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर विक्रम को दोषी मानते हुए सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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