HNN / काँगड़ा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धर्मशाला द्वारा जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र (जिला न्यायालय परिसर) में पैरा लीगल वालियंटर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के माडयूल के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय लक्ष्मी ने पैरा लीगल वालियंटर को उनकी भूमिका कर्त्तव्य, व्यवहार के मानक तथा आचार-विचार के बारे में जानकारी दी।
इस कार्यक्रम के तहत उन्हें अधिक से अधिक लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर योजना आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अधिवक्ता भारती कालिया और सुशील कुमार ने पैरा लीगल वालियंटरों को संविधान की मूल संरचना, बेसिक ऑफ क्रिमिनल लॉ, परिवार से सम्बन्धित कानून, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2055, श्रम कानून तथा बाल अधिकार के बारे में अवगत करवाया।
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