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जिला में 5,940 दिव्यांगजनों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ- डीसी

Published ByAnkita Date Jun 29, 2023

HNN/ ऊना/वीरेंद्र बन्याल

जिला सतर्कता एवं प्रबोधन समिति ऊना (एससी-एसटी अत्याचार निवारण) बैठक उपायुक्त ऊना राघव शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में राघव शर्मा ने कहा कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जहां सजा का प्रावधान है, वहीं कानूनी संरक्षण दिलवाने के साथ-साथ पुनर्वास राहत राशि के रूप में आर्थिक मदद भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का उद्देश्य जातिगत भेदभाव को रोकना है।

उन्होंने बताया कि 31 जुलाई, 2023 तक जिला में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 69 मामले दर्ज हुए हैं जिनमें से 5 मामलों में पुलिस जांच कर रही है, 49 मामले न्यायालय में लंबित हैं, जबकि 12 मामलों का न्यायाल द्वारा निपटान हो चुका है तथा 3 मामले खारिज हुए हैं। उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला स्तरीय दिव्यांग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जिला ऊना में 5,940 दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत दो करोड़ 38 लाख 26 सौ रूपये लाभ दिया गया है।

उन्होंने बताया सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 5,882 पेंशनर को राज्य सरकार तथा 58 पेंशनरों को केंद्र सरकार द्वारा लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कम्पयूटर एप्लीकेशन योजना के तहत 18 से 35 आयु वर्ष तक दिव्यांगजनों को पीजीडीसीए/डीसीए में कम्पयूटर प्रशिक्षण के लिए 1800 रुपए मानदेय तथा रूपये टयूशन फीस भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त जिला में अब तक 5,474 दिव्यांगजनों के पहचान पत्र पंजीकृत हुए हैं जिनमें से 5,143 यूडीआईडी कार्ड बना दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत मानसिक रूप से दिव्यांग जनों को विधिक संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत निःशक्त व्यक्तियों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद संरक्षक नियुक्त किए जाने के लिए माता-पिता, रिश्तेदारों या पंजीकृत संगठनों को कानूनी संरक्षक बनाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जिला ऊना में 102 को कानूनी संरक्षक के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

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