जिला में 14 सस्ते राशन की दुकानें खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन……

HNN/ काँगड़ा

जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक पुरूषोत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला के विभिन्न विकास खंडों में 14 के करीब नए सस्ते मूल्य की दुकानें खोलना प्रस्तावित है जिसके लिए आठ सितंबर तक आनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव भडवाल ( वार्ड न0-3) ग्राम पंचायत मन्दल विकास खण्ड धर्मशाला, गांव तियारा़ (वार्ड न0- 6) ग्राम पंचायत तियारा विकास खण्ड कांगडा़ गांव खारटी ( वार्ड न0-2 ) ग्राम पंचायत बडसर विकास खण्ड भवारना में सस्ते मूल्य की दुकानें आवंटित की जाएंगी।

गांव रजोट (वार्ड न0-3) ग्राम पंचायत रजोट हार विकास खण्ड पंचरूखी ,गांव चोगान (वार्ड न0-4) ग्राम पंचायत चोगान विकास खण्ड बैजनाथ, गांव मतेहड (वार्ड न0-1) ग्राम पंचायत नोरा विकास खण्ड सुलह, गांव लुदरेट (वार्ड न0-3) ग्राम पंचायत लुदरेट विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, गांव भलूॅ (वार्ड न0-4) ग्राम पंचायत भलूॅ विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, गांव राख (वार्ड न0-4) ग्राम पंचायत राख विकास खण्ड भवारना, गांव दरगेला़ (वार्ड न0-5 ) ग्राम पंचायत गोजू दरगेला विकास खण्ड रैत, गांव चचरेहड (वार्ड न0-2) ग्राम पंचायत छतर विकास खण्ड फतेहपुर , गांव वसनूर (वार्ड न.-6) ग्राम पंचायत वसनूर विकास खण्ड रैत, गांव सिम्बल-खोला (वार्ड न0-5) ग्राम पंचायत सिम्बल-खोला विकास खण्ड पंचरूखी, पपरोला (वार्ड न0-4) नगर पंचायत बैजनाथ विकास खण्ड बैजनाथ में सस्ते मूल्य की दुकानें आवंटित की जाएंगी।

उन्होेंने बताया कि इच्छुक प्रार्थियों-सार्वजनिक संस्थान अथवा सार्वजनिक निकायों, ग्राम पंचायत, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभाएं, महिलाओं द्वारा संचालित समूह), एकल नारी, विधवा जो अपने बच्चों का स्वंय पालन पोषण कर रही हो, शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति जो कि उचित मूल्य की दुकान का कार्य ठीक प्रकार से करने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति जिसके परिवार से कोई भी सदस्य नियमित रोजगार में न हो व हि प्र रा ना आपूर्ति निगम आदि से उचित मूल्य की दुकान के आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता दसवीं पास है।

आवेदक (व्यक्तिगत) की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ दसवीं का प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित दस्तावेज, आवेदक भूतपूर्व सैनिक/शिक्षित बेरोजगार होने की स्थिति में स्वंय तथा परिवार के किसी भी सदस्य के नियमित रोजगार में न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र और दुकान की उपलब्धता एवं भण्डारण क्षमता सम्बन्धी दस्तावेज, और बेरोजगार होने बारे प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रतियां अपलोड की जानी अनिवार्य है, जिनके बिना आवेदन अस्वीकृत/रदद् कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक बीपीएल/एससी/ओबीसी/एसटी परिवार से सम्बन्ध रखता/रखती है तो इस संदर्भ में प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, अपंगता प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी वार्ड का है जिसमें उचित मूल्य की दुकान खोली जानी प्रस्तावित है तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र, विधवा/एकल नारी से सम्बन्धित दस्तावेज जो भी उपलब्ध हो, की स्वंय सत्यापित छायाप्रतियां भी आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना सुनिश्चित करें ताकि वरीयता तय की जा सके।

उन्होंने बताया कि यदि संस्था द्वारा आवेदन किया जाता है तो उस स्थिति में उसके विक्रेता की शैक्षणिक योग्यता दसवीं होना आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश विर्निदिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 के खण्ड 3 (2) के प्रावधानों के अनुसार किसी संयुक्त परिवार के एक सदस्य से अधिक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान आबंटित नहीं की जाएगी। संयुक्त रूप में परिवार के साथ रह रहे माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पत्नी तथा भाई को उचित मूल्य की दुकान के आबंटन के प्रयोजन हेतु संयुक्त परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।

ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रधान/उप प्रधान/वार्ड सदस्य, ब्लाक पंचायत समिति/जिला परिषद के वार्ड सदस्यों, नगर पंचायतों के वार्ड सदस्य, नगरपालिका समिति/नगर निगम के पार्षद, विधान सभा के सदस्य और उनके परिवार के सदस्यों को उनके कार्यकाल तक, आटा मिल के स्वामी,अवयस्क, उन्मत या विकृतचित तथा अनुन्योचित दिवालियायदि आवेदक, सरकार में लाभ के पद इत्यादि पर हो तो उचित मूल्य की दुकान आवंटित नहीं की जाएगी, अतः यदि कोई आवेदक उपरोक्त श्रेणी में आता है तो वह आवेदन न करें। सभी आवेदकों को एक अंडरटेकिंग भी देना सुनिश्चित करनी होगी कि वे उपरोक्त के तहत नहीं आते हैं। यदि बाद में कोई आवेदक इस श्रेणी का पाया जाएगा तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेवार होगा।

इच्छुक व्यक्ति/संस्थाएं अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर https://emerginghimachal.hp.gov.in पर जाकर दिनांक 19-08-2021 से 8-09-2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त दिनांक के पश्चात कोई भी आवेदन या दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगें। आवेदन केवल आनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किये जायेगें। कोई भी आवेदन ऑफलाइन/हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किये जायेगें। आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वंय सत्यापित (पढ़ने योग्य) प्रतियां ही अपलोड करें। अन्य किसी भी जानकारी हेतु विभाग के दूरभाष न0 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस के दिन सम्पर्क कर सकते हैं।


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