उपमंडल दंडाधिकारी आतिशबाजी-पटाखों की बिक्री के लिए उपयुक्त स्थल करेंगे अधिसूचित
HNN/चंबा
ज़िला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के तहत आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि दीपावली के दौरान आगजनी की घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है ।
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ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को दीपावली त्योहार-2024 के दौरान आतिशबाजी-पटाखों की बिक्री के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में उपयुक्त स्थल को अधिसूचित करेंगे। साथ में ध्वनि प्रदूषण एवं वायु गुणवत्ता से संबंधित मानकों को भी सुनिश्चित बनाने को कहा गया है।
जारी आदेश में विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78 से 88 का कड़ाई से पालन करने, फॉर्म एलई-3 और एलई-5 में लाइसेंस की शर्तों का सख्ती से पालन करने, रंगीन-स्टार माचिस और रोल-डॉट कैप्स को छोड़कर क्लोरेट युक्त आतिशबाजी का सामान लाइसेंस प्राप्त आतिशबाजी दुकानों में नहीं रखने तथा बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।
स्टोर रूम या भंडार गृह में क्लोरेट युक्त आतिशबाजी वस्तुओं को केवल निर्दिष्ट कंपार्टमेंट में ही संग्रहित करने के निर्देश दिए गए हैं। लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा यौगिक वाली आतिशबाजी की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी तथा स्ट्रोंटियम क्रोमेट वाली आतिशबाजी संग्रहित और बेची जायेगी।
आदेश में यह भी कहा गया है कि केवल अधिकृत पटाखे ही लाइसेंसधारी आतिशबाजी दुकानों से बेचे या खरीदे जाने चाहिए जिन पर विस्फोटक नियम 2008 के नियम 15 के अनुसार जलाने, वस्तुओं के कार्य आदि के बारे में विस्तृत निर्देश सहित निर्माता का लेबल मुद्रित हो।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ वयस्क नहीं होने की अवस्था में पटाखों की बिक्री नहीं करने को कहा गया है। लाइसेंसधारी आतिशबाजी दुकानों का आपातकालीन निकास द्वार पूरी तरह खुला रखना होगा। धूम्रपान या किसी भी प्रकार का खुला लैंप, लालटेन, मोमबत्ती आदि जलाने की अनुमति नहीं होगी
विक्रेता और श्रमिकों को आतिशबाजी की खतरनाक प्रकृति तथा पैकेटों और बक्सों के सुरक्षित संचालन के बारे में उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।परिसर में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र और रेत की बाल्टियाँ हमेशा रखी जानी चाहिए तथा सभी संबंधित व्यक्तियों को अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग तथा स्थानीय अग्निशमन दल के साथ सहयोग करने के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
आतिशबाजी की दुकान के आसपास कोई अस्थायी शेड या चबूतरा नहीं बनाया जाना चाहिए।किसी भी विद्युत लाइट-वायरिंग का कनेक्शन ढीला नहीं होना चाहिए।सुरक्षा की दृष्टि से दुकान के सामने आतिशबाजी का डिब्बा (भरा या खाली) नहीं रखना चाहिए।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्देशों की अनुपालना भी सुनिश्चित बनाने को कहा गया है ।
साइलेंस जोन में किसी भी समय आतिशबाजी या पटाखे चलाने की अनुमति नहीं देने तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत जारी अधिसूचना का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित बनाने और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं ।
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