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चोरी मामले में दोषी को तीन साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

Ankita | 13 मई 2024 at 7:50 pm

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पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाई सजा, आरोपी ने शिव मंदिर से पंच धातु की मूर्तियां की थी चोरी

HNN/ पांवटा साहिब

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर-1 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने 24 वर्षीय दोषी विकास पुत्र श्याम लाल निवासी धौलाकुआं (सिरमौर) को मंदिर से चोरी मामले में दोषी करार दिया है।

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अदालत ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा और 8 हजार रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की।

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता बस्तीराम पुत्र केदार सिंह गांव मतरालियां, तहसील पांवटा साहिब ने 16 मार्च 2019 को पुलिस पुलिस थाना पांवटा साहिब में शिव मंदिर कुंजा मतरालियां मंदिर से पंच धातु की भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की दो मूर्तियां चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी।

मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दोषी को ये सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 457 के तहत 3 वर्ष की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना और आईपीसी की धारा 380 के तहत 2 वर्ष की सजा और 3,000 रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए। ये दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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