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चेक बाउंस मामले में दोषी को 3 माह का साधारण कारावास

PARUL | 14 मई 2024 at 12:35 pm

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HNN/बिलासपुर

जिला बिलासपुर में मुख्य न्यायाधीश की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में दोषी को तीन माह के साधारण कारावास सहित 3.15 लाख रुपये का जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान नानक राम के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, नानक राम ने पीएनबी बैंक से पांच लाख रुपये का व्यावसायिक वाहन कर्ज लिया था, लेकिन वह निर्धारित किस्त देने में असमर्थ रहा। बैंक की ओर से नोटिस जारी करने के बाद किस्त राशि के भुगतान के लिए दोषी ने बैंक को दो लाख रुपये का चेक जारी किया, लेकिन वह बाउंस हो गया।

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बैंक की ओर मामला अदालत में दायर किया गया। बैंक की ओर मामले की पैरवी अधिवक्ता तुषार डोगरा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।

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