HNN/ मंडी
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो आभा चौहान की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने दोषी को 7,50,000 रुपए जुर्माना अदा करने के भी आदेश जारी कर दिए हैं। अगर किसी सूरत में आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें, औट तहसील के शरोगी (गराड) निवासी संदीप ठाकुर ने बैंक से कृषि ऋण लिया था। इसके लिए उसने बैंक को सात लाख रुपये का एक चेक जारी किया जोकि बाउंस हो गया। संदीप को कानूनी नोटिस भेजकर राशि अदा करने को कहा गया था बावजूद इसके उसने राशि अदा नहीं की। जिसके बाद प्राधिकृत अधिकारी प्रद्युमन पटियाल ने शिकायत दर्ज करवाई।
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लिहाजा अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर उसे 6 माह के साधारण कारावास और 7,50,000 रुपये हर्जाने का फैसला सुनाया है।
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