HNN/पांवटा साहिब
जिला सिरमौर में पांवटा साहिब उपमंडल में डॉ. अबीरा बासु की अदालत में चरस मामले के आरोपी को दोषी करार किया गया है। अदालत ने आरोपी को पांच साल का कारावास सहित 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दोषी की पहचान 29 वर्षीय हरमेश कुमार उर्फ छोटू पुत्र सीताराम गांव अजीवाला, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर के रूप में हुई है। बता दें कि मामला 10 दिसंबर 2014 का है। जब पुलिस ने पांवटा- शिलाई मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान रात्रि करीब 10:00 बजे एक बाइक चालक को चेकिंग के लिए रोका था। जिस दौरान पुलिस ने दोषी से 100 ग्राम चरस बरामद की थी। जिसके बाद पुलिस ने दोषी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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अदालत में मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी किशन सिंह वर्मा ने की। अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से 10 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी गवाहों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार किया और उसे पांच साल का कारावास सहित 20 हजार का जुर्माना की सज़ा सुनाई। साथ ही कहा कि जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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