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चरस तस्करी मामले में तीन आरोपियों को सजा

PARUL | 2 अक्तूबर 2024 at 9:49 pm

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HNN/नाहन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने चरस तस्करी के 2 अलग-अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 1-1 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में इन दोनों मामलों की पैरवी जिला न्यायवादी चम्पा सुरील ने की।
जिला न्यायवादी ने बताया कि पहले मामले में अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह पुत्र सुंदर सिंह और रीता देवी पत्नी जब्बर सिंह निवासी गांव खनिवाड़, नाडमेला, डाकघर सनौरा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20-29 के तहत दोषी करार दिया है।दोनों दोषियों को अदालत ने एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।


मामला 12 दिसंबर 2021 का है। इन दोनों को एसआईयू नाहन की टीम ने हाब्बन सड़क पर श्लैच कैंची में रात्रि नाके के दौरान साढ़े 12:00 बजे जांच के लिए रोका। तलाशी लेने पर पुलिस ने उनके कब्जे से 3.044 किलोग्राम चरस बरामद की।पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया.।और जांच पूरी कर चालान अदालत में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह पेश किए गए और साक्ष्यों पर आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई।जिला न्यायवादी ने बताया कि दूसरे मामले में अदालत ने आरोपी केवल राम पुत्र बलीराम निवासी गांव जुईनल, डाकघर कुपवी, जिला शिमला को भी एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार दिया है।

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इस मामले में भी एसआईयू ने कार्रवाई को अंजाम दिया था।मामला 20 नवंबर 2021 का है।जिला न्यायवादी के अनुसार पुलिस टीम को सूचना मिली कि केवलराम नाम का व्यक्ति हरिपुरधार से नौहराधार की तरफ चरस लेकर आ रहा है।सूचना के आधार पर टीम शाम 5ः20 बजे चुनवी सड़क पर पहुुंची, तो इसी बीच एक व्यक्ति अपने हाथ में कैरी बैग लेकर पैदल आ रहा था, जिसे पुलिस टीम ने जांच के लिए रोका। जब पुलिस ने उसके हाथ में मौजूद कैरी बैग की तलाशी ली, तो उसके अंदर पारदर्शी पॉलीथीन से 1.587 किलोग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी होने पर चालान अदालत में प्रस्तुत किया।इस मामले में भी अभियोजन पक्ष की तरफ से 21 गवाह अदालत में पेश हुए।अदालत ने तमाम साक्ष्यों के आधार पर ये सजा सुनाई।अच्छे से छोटे से टाइटल के साथ बनाकरभेजो ।

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