HNN/मंडी
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में चरस के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरकाघाट के विशेष न्यायालय में तीन साल का कठोर कारावास और 25 हज़ार का जुर्माना लगाया गया है। न्यायालय में यह भी कहा गया है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं कर सका तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान विद्या सागर पुत्र लेख राम चुहाल, तहसील पद्धर के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, 10 मार्च 2023 को उप निरीक्षक हरीश चंद्र की अगुवाई में पुलिस का दल कांधार क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग कर रहा था। जिस दौरान दोषी हाथ में कैरी बैग लेकर झटींगरी से घटासनी की ओर जा रहा था और पुलिस को चेकिंग करता देख घबरा गया। पुलिस ने उसके घबराने पर शक जताया और उसकी तलाशी ली तो दोषी के बैग से एक किलो बीस ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद इसे जांच के लिए भिजवाया गया।
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रासायनिक परीक्षण के दौरान चरस की मात्रा एक किलो से कम होने के कारण व्यवसायिक मात्रा में नहीं रह गई थी। जब तक मामले की पूरी छानबीन नहीं हुई तब तक पुलिस ने दोषी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से राजीव शर्मा उप जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले के संबंध में अदालत में 11 गवाहों को पेश किया गया।
जिसके बाद विशेष न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए चरस तस्करी के आरोपी को एनडीपीएस की धारा 20 के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 25 हज़ार का जुर्माना लगाया गया। साथ ही यह कहा कि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं कर सका तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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