HNN/संगड़ाह
सिरमौर जिला के विकास खंड संगड़ाह की ग्राम पंचायत कोटी धीमान की महिला प्रधान इंद्रा देवी को 15वें वित्त आयोग, रजाईना लिंक रोड मनरेगा व लोक मित्र आदि कार्यों की समय पर पेमेंट न किए जाने के मामले में निलंबित किया गया है। यह निलंबन DPO सिरमौर द्वारा रजाणा पंचायत के पूर्व प्रधान एवं दुर्गा राम शर्मा द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए किया गया है।
कार्यवाहक BDO संगड़ाह संदीप ठाकुर ने कहा कि पंचायत सचिव को प्रधान के निलंबन संबंधी आदेश भेजे जा चुके हैं। पंचायत प्रधान इंद्रा देवी ने निलम्बन व उन पर लगे आरोपों को ग़लत बताया है। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 में भी उक्त पंचायत प्रधान सीमेंट केस में निलंबित हुई थी और गत वर्ष अपील के बाद फिर बहाल हुई थी।
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