HNN/कुल्लू
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला मुख्यालय में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों के धरने को लेकर प्रशासन ने धारा 163 लगाई है। यह धारा भेखली बाईपास से सूद पेट्रोल पंप, अखाड़ा बाजार और ढालपुर चौक से कॉलेज गेट तक सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक लागू रहेगी। इसके साथ ही शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
कुल्लू की जामा मस्जिद विवाद में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद अवैध नहीं है। इसका नक्शा पास है और केवल नियमितीकरण का मामला सरकार के पास लंबित है। एसडीएम विकास शुक्ला ने बताया कि 6 बिस्वा जमीन पर बनी मस्जिद का कब्जा वक्फ बोर्ड पंजाब के पास है और 1970 में वक्फ बोर्ड की सूची में शामिल है।
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वर्ष 1999 में तीन मंजिल मस्जिद के निर्माण के लिए अनुमति मिली थी, लेकिन 2012 में विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद जांच हुई और टीसीपी ने कुछ ऑब्जेक्शन लगाए। नगर परिषद कुल्लू ने 2019 में संशोधित मैप और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट निदेशक स्तर पर जमा किया, जो अभी लंबित है।
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