HNN/ कुल्लू
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आभा चौहान ने बताया कि 14 सितंबर को जिला न्यायालय कुल्लू, मनाली और बंजार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 14 सितम्बर 2024 की लोक अदालत में दुर्घटना क्लेम, श्रम विवाद के मामले, बिजली व पानी के बिल, जमीनी विवाद, बैंक से संबधित विवाद, वैवाहिक विवाद और विशेष रूप से 2 लाख तक के चैक से लेन देन के मामले लिए जाएंगे।
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इस अवसर पर मोटर व्हीकल की लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोटर व्हीकल के चालानों का भी निपटारा किया जायेगा। जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित हैं, वे ऐसे मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते हैं।
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