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कुल्लू के तीन आरोपियों को चरस रखने के जुर्म में 10 साल की सजा

Published ByNEHA Date Nov 1, 2024

HNN/कुल्लू

रामपुर बुशहर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तीन आरोपियों को चरस रखने और बेचने के जुर्म में 10-10 साल का सशक्त कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। आरोपी राज, दिनेश और कमलेश ठाकुर, सभी कुल्लू जिले के निवासी, 3 किलो 728 ग्राम चरस रखने के जुर्म में दोषी पाए गए।

पुलिस ने 22 फरवरी, 2023 को शटलधार में एक गाड़ी से चरस बरामद की थी, जिसमें तीन आरोपी सवार थे। पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी ली और पिछली सीट पर एक थैले में चरस पाया। इस मामले में थाना निरमंड में मुकद्दमा दर्ज किया गया और अदालत में 18 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए गए।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को चरस रखने का दोषी पाया और सजा सुनाई। सरकार की तरफ से उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने मुकद्दमे की पैरवी की। यह फैसला नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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