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कमरऊ में बच्चों को दी शिक्षा का अधिकार अधिनियम व पोक्सो एक्ट की जानकारी

HNN/ नाहन

जिला सिरमौर के कमरऊ क्षेत्र में बाल सरंक्षण कार्यालय सिरमौर द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमरऊ में पोक्सो एक्ट तथा बच्चों से सम्बन्धित अन्य कानूनों बारे में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के प्रारंभ में जिला बाल सरंक्षण कार्यालय से जिला बाल सरंक्षण अधिकारी रमा रेटका ने जिला बाल सरंक्षण इकाई सिरमौर का परिचय दिया और इसकी कार्यकारिणी के बारे मे बताया।

इसके बाद लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर मोहम्मद शमीम ने बच्चों को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, पोक्सो अधिनियम (संशोधित 2019) तथा किशोर न्याय (संशोधित 2021) अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा साइबर अपराध के बारे मे जानकारी दी। प्रधानाचार्य कुंदन सिंह तोमर ने बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की जानकारी दी।

बाल विकास परियोजना कार्यालय पावंटा साहिब से पर्यवेक्षक प्रोमिला ने विभाग की योजनाओ के बारे मे बच्चों को विस्तृत जानकारी दी। आउट रीच वर्कर आइशा ने फोस्टर केयर, स्पॉन्सरशिप तथा दत्तक ग्रहण के बारे मे जानकारी दी। चाइल्ड हेल्प लाइन से सदस्य सुरेशपाल ने चाइल्ड हेल्प लाइन तथा 1098 के बारे मे विस्तार से बताया।

प्रधानाचार्य ने जिला बाल सरंक्षण विभाग द्वारा बच्चों को दी गई जानकारी को अपने तक न रख कर समाज मे जन-जन तक पहुंचाने का आग्रह किया। प्रधानाचार्य कुंदन सिंह तोमर ने जिला बाल सरंक्षण कार्यालय तथा अन्य अधिकारियो का इस शिविर के आयोजन के लिए धन्यवाद किया।


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