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उप निर्वाचन के सम्बन्ध में धारा-144 के तहत आवश्यक आदेश….

Published BySAPNA THAKUR Date Oct 27, 2021

HNN/ सोलन

जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन के दृष्टिगत आपराधिक दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार 50-अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 27 अक्तूबर, 2021 की सांय 6.00 बजे से 30 अक्तूबर, 2021 की सांय 6.00 बजे अथवा मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक कुछ गतिविधियां प्रतिबन्धित की गई हैं। आदेशों के अनुसार 50-अर्की विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र भवनों के 100 मीटर के दायरे में 05 अथवा इससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे।

यह आदेश मतदान केन्द्रों पर मतदान के लिए पंक्तिबद्ध मतदाताओं तथा इन परिसरों के आस-पास कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में आग्नेय अस्त्रों, घातक हथियारों, पताका, डंडों और अन्य ऐसी वस्तुओं को लेकर चलने पर पूर्ण पाबन्दी रहेगी। निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त सुरक्षा कर्मियों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार के प्रचार अभियान, जनसभाओं के आयोजन एवं गैर-कानूनी सभा के आयोजन पर पाबंदी रहेगी।

इस अवधि में उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि सहित 05 व्यक्ति ही घर-घर जाकर प्रचार कर सकेंगे। आदेशों के अनुसार इस अवधि में ऐसी सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा जो निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हों। यह आदेश कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने, निर्वाचन प्रक्रिया में संलग्न नियुक्त सरकारी कर्मियों एवं एजेंसियों तथा आवश्यक सेवाएं बहाल रखने के लिए नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।