HNN/कांगड़ा
जिला उपभोक्ता आयोग धर्मशाला ने रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया है कि वह 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को 90,000 रुपये का भुगतान करे। यदि कंपनी निर्धारित अवधि में राशि का भुगतान नहीं करती, तो उसे नौ प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि देनी होगी। इसके अलावा 20,000 रुपये मुकदमे की फीस भी चुकानी होगी।
शिकायतकर्ता शमशेर सिंह निवासी बडंज, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2018 में रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि ने उन्हें बीमा पॉलिसी लेने के लिए संपर्क किया। उन्होंने अपनी बेटी शिवा ठाकुर के नाम पर 15 वर्ष अवधि के लिए 99,999.64 रुपये की जीवन निश्चित बचत पॉलिसी ली।
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पॉलिसी के अनुसार पांच वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना था। शमशेर सिंह ने नियमित रूप से दो प्रीमियम का भुगतान किया, लेकिन बाद में उनकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, जिसके कारण वे तीसरा प्रीमियम नहीं चुका सके। बीमा कंपनी ने इस दौरान उनसे कोई संपर्क नहीं किया। 19 दिसंबर 2022 को उन्हें पॉलिसी के समर्पण मूल्य के रूप में 96,582.68 रुपये लौटाए गए, जो कि दिए गए प्रीमियम के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि कंपनी ने 1,00,000 रुपये की राशि रोक रखी थी।
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