Himachalnow / सोलन
31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा ई-श्रम मुआवजा योजना का लाभ
ई-श्रम मॉड्यूल भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। इस पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी योजनाओं का लाभ मिलता है। इस योजना के तहत श्रमिकों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिसमें मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है।
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31 मार्च तक करें आवेदन, मिलेगी आर्थिक सहायता
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम मॉड्यूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2025 निर्धारित की गई है। 31 मार्च, 2022 या उससे पहले पंजीकृत कामगारों को मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में केन्द्र सरकार की ओर से मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। यह जानकारी अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन, राहुल जैन ने दी।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा अपंगता की स्थिति में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल निर्धारित तिथि तक पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया
योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र आवेदकों को अपना आवेदन श्रम अधिकारी सोलन अथवा श्रम अधिकारी बद्दी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- प्राथमिकी (FIR) की प्रति
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि
- बैंक खाता पासबुक की प्रतिलिपि
- कानूनी वारिस प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की नकल
संपर्क सूत्र और सहायता केंद्र
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आवेदक निम्नलिखित संपर्क नंबरों पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं:
📢 लेटेस्ट न्यूज़
- श्रम अधिकारी सोलन कार्यालय: हेल्प डेस्क नंबर – 01792-227076, मोबाइल नंबर – 98828-35345
- श्रम अधिकारी बद्दी कार्यालय: हेल्प डेस्क नंबर – 01795-271210, मोबाइल नंबर – 70185-14424
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