HNN/ मंडी
सहायक निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने 30 – द्रंग विधानसभा क्षेत्र की जनता को सूचित करते हुए बताया कि लोकसभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू और शांतिपूर्ण संचालन को सुनिश्चित बनाने के लिए द्रंग विधानसभा क्षेत्र मे आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है व धारा 144 भी लागू हो गई है।
चुनाव घोषणा से लेकर चुनाव परिणाम तक किसी भी तरह के घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।
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भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार सभी लाईसैंस धारकों को चुनाव प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने हथियार संबंधित थानों में जमा करवाने होंगे। कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा से संबंधित डयूटी पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और होमगार्ड्स, बैंक एवं एटीएम गार्ड्स और एटीएम कैश वैन गार्ड्स इत्यादि सुरक्षा कर्मचारियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा l
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