देश में अब तक लड़कियों की शादी की मिनिमम उम्र 18 साल थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की तरफ से कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए संसद में प्रस्ताव पेश करेगी।
गौरतलब हो कि मौजूदा कानून के मुताबिक देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। लेकिन अब लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल की जाएगी। वही, सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन करेगी।